गजरौला स्थित केएफसी रेस्टोरेंट फिर से चर्चा में है। इस बार केएफसी पर खाद्य पदार्थों में सुरक्षा मानकों का पालन न करने के कारण जुर्माना लगाया गया है। यहां खाद्य पदार्थों के लेबल और पैकेजिंग की विसंगति पायी गयी है।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा गजरौला में केएफसी से कुछ नमूने लिये थे। उन्हें जांचा गया। उनमें एक कंपनी का लेमोनेट मसाले का पैकेजिंग और लेबल मानकानुसार नहीं था। एडीएम एमए अंसारी ने इसके लिए केएफसी के मैनेजर हरिकिशन पर दस हजार जुर्माना लगाया है। साथ ही केएफसी पर 50 हजार रुपये और मसाला कंपनी को एक लाख रुपये जुर्माना लगाया।
दूसरी कंपनी के पीनट वटर के लेबल और पैकेजिंग भी विसंगतिपूर्ण थे। उसके लिए भी केएफसी पर पचास हजार और निर्माता कंपनी पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
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केएफसी रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले लो फैट कर्ड पावडर के लेबल और पैकेजिंग मानकानुसार नहीं पाये गये जिसके लिए केएफसी के मैनेजर को 20 हजार, केएफसी को 80 हजार और निर्माता कंपनी को दो लाख रुपये का जुर्माना अदा करना होगा।
केएफसी पर एक लाख अस्सी हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है। जबकि उसके मैनेजर को भी 30 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
केएफसी पर यह पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले तो यहां खाद्य तेल का नमूना जांच में फेल हुआ था। साथ ही दही और बटर भी खाने योग्य नहीं पाये गये थे। खाद्य और औषधि विभाग ने केस दर्ज किया था।
गजरौला स्थित डोमिनोज पिज्जा आउटलेट का सैंपल असुरक्षित होने पर उसका लाइसेंस निलंबित किया जा चुका है।
-टाइम्स न्यूज गजरौला.
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