उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों के लिए राहत की खबर है। उनकी नियुक्ति संबंधी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका दिया था जब उसने 1.72 लाख शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां रद्द कर दी थीं। यह फैसला 12 सितम्बर को सुनाया गया था।
हाइकोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में एक याचिका दायर की थी। कहा गया था कि शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षा मित्रों को भर्ती किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से शिक्षा मित्रों में खुशी का माहौल है। कोर्ट ने कहा है कि नए शिक्षा मित्रों की बहाली नहीं होगी।
-टाइम्स न्यूज अमरोहा.
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