पॉलीथिन बैन : दुकानदार को छह महीने की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है

पॉलीथिन बैन : दुकानदार को छह महीने की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है

उत्तर प्रदेश में पॉलीथिन पर प्रतिबंध लग गया है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इसपर बैन लगाया है। 22 दिसंबर को सरकार ने पाबंदी संबंधी अधीसूचना जारी कर दी थी।

21 जनवरी से उत्तर प्रदेश में पॉलीथिन बैन हो गया है। यह प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के तहत लगाया गया है। हर तरह की पॉलीथिन बैग को बैन किया गया है।

जुमार्ना और सजा

दुकानदार यदि ग्राहक को पॉलीथिन या प्लास्टिक थैली में सामान देता है तो उसे छह महीने की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माने की रकम बाद में बढ़ाकर धीरे-धीरे पांच तक की जायेगी।

इन पर नहीं रहेगी रोक

दूध के पैकेट, ब्रेड, नमकीन, बन आदि जो पैकेट में मिल रहे हैं उनपर रोक नहीं है।
डिस्पोजेबल गिलास, प्लेट, चम्मच पर बैन नहीं लगा है।

उद्यमी प्रदेश सरकार की रोक खिलाफ हाइकोर्ट पहुंचे हैं। उनके मामले की सुनवाई 3 फरवरी को होगी।

-गजरौला टाइम्स डॉट कॉम.