उत्तर प्रदेश में उर्दू शिक्षक बनना है तो एक पत्नि होनी चाहिए। खबर है कि यदि आवेदनकर्ता के एक से ज्यादा पत्नि हैं तो वह राज्य में उर्दू शिक्षक नहीं बन सकता। उसी तरह महिला उम्मीदवार भी उर्दू शिक्षिका नहीं बन सकती जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जो दो बीवियों का शौहर है, वह उर्दू शिक्षक के पद के लिए अपात्र है।
प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के लिए 3500 उर्दू शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरु की है। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं।
सरकार की ओर से आवेदन के लिए एक शर्त यह भी रखी गयी है कि जिस व्यक्ति के एक से अधिक बीवी हैं वह उर्दू शिक्षक भर्ती का हिस्सा नहीं बन सकता। साथ ही महिलाओं पर भी उसी तरह लागू किया है कि वे उस व्यक्ति की पत्नि हैं जिसकी पहले ही दो बीवियां हों और वे जीवित हों, तो वे अपात्र हैं।
मुस्लिम समाज के लोगों की ओर से इसका विरोध हुआ है।
उधर शिक्षा विभाग से यह भी खबर सुनने को मिली है कि यह नियम सभी पर लागू है जो शिक्षक बनना चाहते हैं।
हालांकि सरकार कह रही है कि शिक्षक भर्ती में किसी तरह का कोई भेदभावपूर्ण कार्य नहीं किया रहा है।