अभिनेता सलमान खान को जोधपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें 1998 में चिंकारा और काले हिरणों के शिकार के मामलों में बरी किया गया है। राजस्थान की एक निचली अदालत ने सलमान पर पांच साल और एक साल की सजा सुनाई थी।
सलमान खान ने मामलों के खिलाफ हाइकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर उन्हें राहत दी है। 18 साल पूर्व में फिल्म 'हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण के शिकार करने का मामला सामने आया था।
शूटिंग के दौरान हुए शिकार से जुड़े चार मामले सलमान के खिलाफ चल रहे हैं। शिकार और आर्म्स एक्ट के एक-एक मामले में वे अभी भी आरोपी हैं। घोड़ा फार्म में शूटिंग के दौरान उनपर दो हिरणों के शिकार का आरोप था।
घोड़ा फार्म और भवाद में हिरन शिकार मामले में 13 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था जिसे सोमवार को न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने सुनाया। दोनों मामलों में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है।
सलमान खान को पहली बार 12 अक्टूबर 1998 को हिरासत में लिया गया था। वे 6 दिन तक जेल में रहे और 17 अक्टूबर को छूटे थे।
घोड़ा फार्म मामले में 10 अप्रैल 2006 को सलमान को निचली अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई थी। उन्हें उसमें भी 6 दिन जेल में रहना पड़ा था।
बाद में सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की और सलमान खान 26 अगस्त 2007 से फिर 6 दिन के लिए जेल में 31 अगस्त तक रहे। कुल मिलाकर सलमान 18 दिन की जेल काट चुके हैं।
-टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो.
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