राजनीतिक दलों के वित्त पोषण एवं चंदे में पारदर्शिता लाने की पहल के तहत केंद्रीय बजट में प्रस्ताव किया गया. इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दल एक व्यक्ति से दो हज़ार रुपए से ज्यादा नकद चंदा नहीं ले सकते. वे दानकर्ताओं से चेक या डिजिटल तरीके से चंदा प्राप्त कर सकते हैं. दलों को इसके लिये चुनाव बांड भी जारी किये जायेंगे.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में आम बजट प्रस्तुत करते हुए ने कहा कि राजनीतिक दलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्यत: आयकर रिटर्न भरना होगा. जेटली ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा चंदा लेने में सुविधा के लिए बैंक चुनावी बांड जारी किये जायेंगे. उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल एक व्यक्ति से अधिकतम 2 हजार रुपए का नकद चंदा ले सकते हैं.

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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दलों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आयकर रिटर्न भरना होगा. दल चेक या डिजिटल माध्यम से चंदा प्राप्त कर सकते हैं. राजनीतिक दलों की वित्त पोषण प्रणाली में सुधार लाने के महत्वपूर्ण कदम के बारे में जेटली ने कहा कि दलों को चंदा देने के लिए जल्द ही अधिकृत बैंकों से चुनावी बांड जारी किए जाएंगे. सरकार इस संबंध में एक योजना का ढांचा तैयार करेगी और चुनावी बांड जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है. चंदा देने वाले केवल चैक और डिजिटल भुगतान कर मान्यता प्राप्त बैंकों से बांड खरीद सकते हैं.
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