आधार लिंक करने की मियाद को 31 मार्च से 30 जून किया

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कहा जा रहा है कि सीबीडीटी का हालिया आदेश हाईकोर्ट के इसी माह आए आदेश के कारण आया है.

सरकार ने सरकारी योजनाओं से भी आधार लिंक करने की मियाद को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया है. इससे पूर्व सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने की समयसीमा को 30 जून किया है. सरकार ने अब आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया पैन लेने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से जोड़ने की मियाद को बढ़ाया है और उसे बढ़ाकर 30 जून किया है. कहा जा रहा है कि सीबीडीटी का हालिया आदेश हाईकोर्ट के इसी माह आए आदेश के कारण आया है जिसमें कोर्ट ने आधार को अलग-अलग तरह की सेवाओं से जोड़ने की मियाद 31 मार्च से आगे बढ़ाने की बात कही थी.